By: Ishan Verma (Founder & Editor, TheExamHub.in)
रायपुर | 15 अप्रैल
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी भवन (मंत्रालय) में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026 के तहत राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण, पूर्व सैनिकों के कल्याण और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर 9 ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री साय की कैबिनेट के 9 बड़े फैसले (विस्तार से)
1. लागू होगा UCC (रंजना प्रकाश देसाई समिति का गठन):
छत्तीसगढ़ में ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश ‘श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई’ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत इसे लागू किया जा रहा है। समिति जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी।
2. महिलाओं के लिए भूमि रजिस्ट्री में 50% की छूट:
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए राज्य में महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इससे सरकार को 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।
3. सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में छूट:
राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को जीवनकाल में एक बार 25 लाख रूपए तक की संपत्ति (भूमि/भवन) खरीदने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।
4. औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन:
सर्विस सेक्टर को ज़मीन आबंटन और Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। अब NBFC (वित्तीय संस्थाओं) को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि उद्योगों को आसानी से ऋण मिल सके। PPP मॉडल को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
5. रेत खदानों का नियम (CMDC को मिलेगा आरक्षण):
छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम, 2025 में संशोधन किया गया है। अब रेत की आपूर्ति-संकट दूर करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम ‘छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CMDC)’ को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी।
6. अवैध खनन पर 5 लाख तक जुर्माना:
छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में कड़े बदलाव हुए हैं। अब खनिजों के अवैध उत्खनन या परिवहन पर न्यूनतम 25,000 रूपए और अधिकतम 5 लाख रूपए तक जुर्माना होगा। साथ ही जो खदानें 30 साल से अकारण बंद हैं, उनके अनिवार्य भाटक दर में वृद्धि कर कड़े नियम लागू किए गए हैं।
7. दुधारू पशु प्रदाय पायलट प्रोजेक्ट में विस्तार:
इस योजना के तहत अब ‘अनुसूचित जनजाति (ST)’ वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा, ताकि उनके स्वरोजगार और आय में वृद्धि हो सके। NDDB के साथ हुए MoU में भी संशोधन किया गया है।
8. पशुओं के लिए खरीदे जाएंगे जीवनरक्षक टीके:
पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए ‘इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (हैदराबाद)’ से सीधे टीके खरीदने की मंजूरी दी गई है, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में जेम पोर्टल पर दर उपलब्ध नहीं थी।
9. मध्य प्रदेश से वापस मिलेंगे 10,536 करोड़ रुपये:
पूर्व के वर्षों में बैंकों की गलती से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को 10,536 करोड़ रूपए का ‘अधिक पेंशन भुगतान’ हो गया था। अब मध्य प्रदेश सरकार 6 किश्तों में यह राशि छत्तीसगढ़ को वापस लौटाएगी। इसमें से 2,000 करोड़ रूपए छत्तीसगढ़ को मिल चुके हैं।
📚 The Exam Hub – करेंट अफेयर्स (Fact-Check)
आगामी CGPSC, Vyapam और अन्य परीक्षाओं के लिए आज की कैबिनेट बैठक के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु (Short Notes):
- UCC समिति की अध्यक्ष: सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई।
- महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्री में छूट: 50% की कमी।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट: 25% (25 लाख रुपये तक की संपत्ति पर)।
- अवैध खनन पर नया जुर्माना: 25 हजार से 5 लाख रुपये तक।
- मध्य प्रदेश से वापस मिलने वाली पेंशन राशि: 10,536 करोड़ रुपये।
(छत्तीसगढ़ की सरकारी योजनाओं, व्यवस्था और एग्जाम से जुड़े सटीक करेंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें Ishan Verma की वेबसाइट theexamhub.in के साथ।)
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