रायपुर, 24 अगस्त। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHED) ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार की बड़ी सौगात देते हुए 111 उप अभियंताओं (Sub-Engineers) की नियुक्ति और पदस्थापना के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। उपमुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के कड़े निर्देशों के बाद प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा यह त्वरित कार्रवाई की गई है। चयनित 111 उप अभियंताओं में 101 सिविल अभियंता और 10 विद्युत/यांत्रिक अभियंता शामिल हैं। सभी नवनियुक्त अभियंताओं को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने आवंटित पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा में उपस्थित न होने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में स्थगन हटने के महज 48 घंटे के भीतर आदेश जारी: अरुण साव की तत्परता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118 पदों और उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों पर सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा अप्रैल 2025 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।
- काउंसलिंग और कानूनी अड़चन: परीक्षा परिणाम के बाद जुलाई 2025 में व्यापम की मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पदस्थापना विकल्प की काउंसलिंग पूरी कर ली गई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में याचिका दायर होने के कारण नियुक्ति पर स्थगन (Stay) लग गया था।
- त्वरित प्रशासनिक निर्णय: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 अगस्त 2026 को याचिका का निराकरण किए जाने के तुरंत बाद, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सक्रियता दिखाते हुए विभाग को 48 घंटे के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया और 22 अगस्त को पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए।
‘जल जीवन मिशन और ग्रामीण पेयजल योजनाओं को मिलेगी नई गति’ : अरुण साव
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इतनी बड़ी संख्या में युवा तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है।
“उच्चतम न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होते ही हमने बिना किसी विलंब के पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में युवा इंजीनियरों के विभाग से जुड़ने से राज्य में चल रहे विकास कार्यों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ के कार्यों को नई गति और तकनीकी मजबूती मिलेगी।”
— श्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री
कार्यभार ग्रहण करते समय ये मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी चयनित उप अभियंताओं को पदस्थापना कार्यालय में ज्वाइनिंग देते समय अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। अनिवार्य दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:
- शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता: इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा के सभी मूल प्रमाण-पत्र।
- आयु प्रमाण-पत्र: कक्षा 10वीं की अंकसूची (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) अथवा मूल जन्म प्रमाण-पत्र।
- आरक्षण एवं निवास: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र एवं छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र: सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी अधिकृत मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र।
शेष पदों पर भी आगामी चरणों में होगी प्रक्रिया
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण में अनुशंसित चयन सूची के तहत 101 सिविल और 10 विद्युत/यांत्रिकी उप अभियंताओं को पदस्थापना दी गई है। युवा इंजीनियरों की इस पदस्थापना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति और अधोसंरचना विस्तार के कार्यों में तेजी आएगी।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति (पीडीएफ1)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति (पीडीएफ2)
Official Source (आधिकारिक स्रोत): यह समाचार उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (प्रमुख अभियंता कार्यालय) तथा छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग (DPRCG) द्वारा 24 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक आदेश (क्रमांक-7269) पर आधारित है।